नायलॉन मांजा पर हाईकोर्ट सख्त, पतंग उड़ाने पर 25,000 और बेचने पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना

नागपुर: नायलॉन और सिंथेटिक मांजा से होने वाली जानलेवा घटनाओं पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अब नायलॉन मांजा से पतंग उड़ाना या इसे बेचना भारी पड़ सकता है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूरे राज्य में सख्त कार्रवाई शुरू होगी।

न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति राज वाकोडे की खंड पीठ ने साफ कहा है कि नायलॉन मांजा का उपयोग करते पकड़े जाने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर आरोपी नाबालिग हुआ, तो यह राशि उसके माता-पिता से वसूली जाएगी। वहीं नायलॉन मांजा बेचने या स्टॉक रखने पर 2 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना हर उल्लंघन पर अलग-अलग लगाया जाएगा।

कोर्ट ने प्रशासन को डिजिटल व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। छापेमारी करने वाली टीमों के पास जुर्माना वसूलने के लिए QR कोड होगा। तुरंत भुगतान न होने पर 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा और बाद में भू-राजस्व की तरह वसूली की जाएगी।

हर जिले का साइबर सेल नायलॉन मांजा की शिकायतों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगा। किसी इलाके में घटना होने पर संबंधित पुलिस अधिकारी से जवाब मांगा जाएगा। लापरवाही पर कार्रवाई तय है। जुर्माने से जमा राशि ‘पब्लिक वेलफेयर अकाउंट’ में जाएगी, जिससे पीड़ितों का इलाज किया जाएगा।

Raksha Times
Author: Raksha Times

और पढ़ें

Cricket Live Score

Corona Virus

Rashifal

और पढ़ें

error: Content is protected !!