
हत्या का प्रयास मामले में आरोपी को 10 साल का सश्रम कारावास
25 हजार रु. जुर्माना, घायल युवक को 20 हजार रु. मुआवजा देने के आदेशगोंदिया. पुराने विवाद की रंजिश में युवक की हत्या के इरादे से उसके सिर पर लोहे की पट्टी से जानलेवा हमला करने वाले नवेगांवबांध निवासी आरोपी नरेंद्र कुंभरीया तांडेकर (40) को गोंदिया जिला व सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी पर कुल 25 हजार रु. का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि में से 20 हजार रु. घायल उमेश आगाशे को मुआवजे के रूप










































